उत्तराखंड सरकार का बड़ा निर्णय
खेतों में रसायन प्रयोग पर होगी जेल
उत्तराखंड को जैविक राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने अहम फैसला लेते हुए 13 नवंबर 2019 को कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड जैविक कृषि विधेयक 2019 को स्वीकृति दे दी। जैविक कृषि विधेयक का उद्देश्य राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देकर जैविक उत्तराखण्ड ब्राण्ड स्थापित करना है, ताकि राज्य उत्पादों को देश-विदेश में मान्यता मिल सके। परम्परागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत फिलहाल 2 लाख एकड़ भूमि में जैविक खेती हो रही है जिसमें 10 ब्लाकों को जैविक ब्लॉक घोषित किया जाएगा।
प्रथम चरण में इन ब्लॉकों में किसी भी तरह के केमिकल, पेस्टीसाइट, इन्सेस्टिसाइट बेचने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध होगा। जैविक ब्लॉक में रासायनिक अथवा सिंथेटिक खाद, कीटनाशक, खरपतवारनाशक/पशुओं को देने वाले चारे में रसायन के प्रयोग पर रोक होगी। उल्लंघन पर एक वर्ष की कैद और एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान होगा। 10 चिन्हित ब्लॉक में इसके सफल रहने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। जिन ऑर्गेनिक उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) केंद्र सरकार ने घोषित नहीं किया होगा, उनकी एमएसपी उत्तराखंड सरकार घोषित करेगी। ऐसा करने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य होगा।
मण्डी परिषद में रिवॉल्विंग फण्ड जनरेट किया जाएगा, जिससे मंडी परिषद किसानों के जैविक उत्पाद खरीदकर उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद मार्केटिंग करेगी। इससे होने वाला लाभ किसानों में बांटा जायेगा। हार्टिकल्चर सेक्टर को सुरक्षित करने के लिए कैबिनेट बैठक ने सरकारी नर्सरी को नर्सरी एक्ट में डाल दिया है। सरकारी नर्सरी से निकलने वाली पौध की गुणवत्ता खराब होने पर नर्सरी पर सजा एवं जुर्माना होगा।
सरकार के इस निर्णय से किसानों को खेती के साथ पशुपालन भी करना होगा, क्योंकि बाजार से गोबर खरीदना महंगा होता है। जैविक खाद कहकर बेची जा रही खाद भी विश्वास करने योग्य नहीं है। जहां पूरी तरह मशीनों पर निर्भर बड़े किसानों के लिए जैविक खेती करना मुश्किल है, वहीं पर्वतीय क्षेत्र के छोटे किसान आसानी से जैविक खेती कर सकते हैं। पर्वतों पर जैविक खेती हेतु सिंचाई का पानी भी साफ होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले ही कह चुके हैं कि उत्तराखण्ड में वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने हेतु ‘मिट्टी से बाजार तक’ रणनीति बनाई जा रही है।
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