शनिवार, 16 जुलाई 2016

अब अक्टूबर से आप निकाल पाएंगे 
अपना ईपीएफ का पैसा वो भी आॅनलाइन 

डिजिटल इंडिया की प्रक्रिया तेजी से काम कर रही है। सरकारी और गैरसरकारी सभी जगह आॅनलाइन का टेªड जोर पकड़ता जा रहा है। इसी प्रक्रिया में, अब आपका ईपीएफ एकाउंट भी अक्टूबर 2016 से आॅनलाइन होने जा रहा है। इसके लिए एक विशेष प्रकार का साॅफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसकी टेस्टिंग की जा रही है। डाॅ. वी.पी. ज्वाॅय (सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ईपीएफ) की माने तो ईपीएफ एकाउंट होल्र्ड्स अक्टूबर से पीएफ विदड्राॅल के लिए आॅनलाइन आवेदन कर सकेंगे जिसके लिए अलग से एक साॅफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है जिसकी जांच फाइनल स्टेज में है। इस कदम से ईपीएफ के 3.6 करोड़ सक्रिय सदस्यों को लाभ होगा।

फिलहाल आप मैनुअल तरीके से ईपीएफ निकाल सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आप कम से कम दो महीने तक बेरोजगार हों। फिर आपको ईपीएफ विभाग तक पहुंचाने के लिए अपने पुराने संस्थान को यूएएन नंबर के साथ फाॅर्म 10 सी और फाॅर्म-19 भरकर देना पड़ता है। पुराना संस्थान आपका सारा विवरण वेरिफाई करता है और उसके बाद फार्म को ईपीएफ कार्यालय को भेज देता है। इस प्रक्रिया में 15 दिन से लेकर एक माह तक का समय लगता है।

 डाॅ. वी.पी. ज्वाॅय (सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ईपीएफ) का कहना है कि वर्तमान प्रक्रिया से हम 3-15 दिन में ईपीएफ विदड्राॅल कर देते हैं यद्यपि अगर फाॅर्म में गलती या अधूरी जानकारी होने पर इससे अधिक समय भी लग जाता है। साथ ही कर्मचारियों के काॅन्ट्रेक्ट पर काम करने और लगातार नौकरी बदलने से विदड्राॅल की दर अधिक है जबकि आॅनलाइन प्रक्रिया से कर्मचारियों को अनेक लाभ होंगे जैसेकिः

  • ईपीएफ सदस्य पैसा निकलवाने के लिए आॅनलाइन अप्लाई कर सकेंगे।
  • अपने पुराने संस्थान के चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा।
  • चूंकि ईपीएफओ द्वारा पहले से ही सभी इम्प्लाॅयर्स के डिजिटल हस्ताक्षर लिए जा चुके हैं।
  • आॅनलाइन प्रक्रिया से सदस्य कुछ ही दिनों में पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे।


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