शुक्रवार, 13 जनवरी 2017

अगर है आपका भी पीएफ खाता 
तो पीएफ के नए नियम हैं आपको जानना


अगर आप भी प्रॉविडेंट फंड यानि पीएफ के सदस्य हैं तो यह पोस्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। ईपीएफओ द्वारा संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पीएफ निकालने के नियमों में बदलाव लाया गया है, जिन्हें आपको जान लेना जरूरी है। नए नियमों के अनुसार अब आपको पीएफ विदड्रॉल फॉर्म भरने के साथ-साथ अपनी पर्सनल जानकारी से संबंधित कागजात यानि डाक्‍युमेंट्स की फोटोकॉपी देनी जरूरी कर दी गई है। अब इनके बिना आप अपना पीएफ नहीं विद्ड्राॅअल कर पाएंगे। चलिए जानते हैं कि पीएफ निकालने के लिए अब आपको किन-किन चीजों की जरूरत होेगी।

1. यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की फोटो कॉपी
नए नियमों के अनुसार अब आपको पीएफ विद्ड्रॉल करने के लिए पीएफ विदड्रॉल फार्म के साथ यूनिवर्सल अकाउंट (यूएएन) नंबर की जगह यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की फोटोकॉपी देना जरूरी होगा।

2. आधार नंबर की फोटोकॉपी   
नए नियमों के अनुसार अब आपको पीएफ विद्ड्रॉल के फार्म के साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी भी जरूरी होेगी। केवल आधार नंबर देने से अब पीएफ नहीं निकलेगा। हाल ही में ईपीएफओ ने पीएफ एवं पेंशन के फायदों को उठाने के लिए आधार मैंडेटरी कर दिया है।

3. पैन काॅर्ड की फोटोकॉपी 
नए नियमों की माने तो पीएफ विद्ड्रॉल के लिए अब परमानेंट अकाउंट नंबर अर्थात् पैन कार्ड की फोटोकॉपी भी देनी होगी। इससे पहले विद्ड्रॉल फार्म में मात्र पैन नंबर देने भर से ही काम चल जाता था पर अब आपको पैन कार्ड की फोटोकॉपी भी देनी होगी।

4. अपनी कंपनी से बनाएं रखे संपर्क
पीएफ विद्ड्रॉल फार्म को समिट करने से पूर्व कंपनी के एचआर से अवश्य वेरीफाई करा लें। फार्म जमा करने के बाद भी अपनी कंपनी के एचआर विभाग से संपर्क बनाएं रखें। चूंकि अनेक बार किसी डिटेल के छूट जाने से अगर आपका फार्म ईपीएफओ ऑफिस से वापस आ जाएं तो एचआर विभाग के संपर्क में रहने से प्रॉसेस पूरा होना आसान हो जाता है।

5. प्रोसेसिंग होगी अधिक फास्ट  
पीएफ विद्ड्रॉल प्रक्रिया अब पहले के मुकाबले अधिक फास्ट हो गई है। अब पीएफ विद्ड्रॉल फार्म जमा होने के 15 दिन में पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है।

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